RPSC अलर्ट: 9 जून तक आवेदन वापस नहीं लिया तो हमेशा के लिए डिबार हो सकते हैं अभ्यर्थी

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उन अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है जिन्होंने विभिन्न भर्तियों में आवश्यक योग्यता के बिना आवेदन किया है।  ऐसे अभ्यर्थियों को 9 जून 2025 तक अपने आवेदन वापस लेने का अंतिम अवसर दिया गया है।  यदि वे इस अवधि में आवेदन वापस नहीं लेते हैं, तो उन्हें आयोग की भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

किन भर्तियों के लिए है यह चेतावनी?

RPSC ने निम्नलिखित भर्तियों में बिना आवश्यक योग्यता के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का निर्देश दिया है:

उप कारापाल (कारागार विभाग) – 73 पद

सहायक मत्स्य विकास अधिकारी (मत्स्य विभाग) – 8 पद

सहायक परीक्षण अधिकारी (सार्वजनिक निर्माण विभाग) – 4 पद

तकनीकी सहायक- भू भौतिकी (भू-जल विभाग) – 3 पद

अनुसंधान सहायक (मूल्यांकन विभाग) – 26 पद

सहायक निदेशक (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) – 9 पद

समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रुप-।। – 68 पद


इसके अलावा, डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) भर्ती-2025 में भी बिना आवश्यक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का निर्देश दिया गया है। 

आवेदन कैसे वापस लें?

  1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. ‘रिक्रूटमेंट पोर्टल’ में जाएं।
  3. ‘My Recruitment’ सेक्शन में संबंधित भर्ती के सामने ‘Withdraw’ बटन पर क्लिक करें।
  4. निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन वापस लें।

यदि आवेदन वापस नहीं लिया गया तो क्या होगा?

आयोग की भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है।

भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें एक वर्ष तक की जेल या ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 

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