Rajasthan Palanhar Yojana: इस योजना में राजस्थान सरकार देगी 1000 रुपये हर महीने

Rajasthan Palanhar Scheme 2025 Details: राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के अनाथ, निराश्रित एवं जरूरतमू बच्चों को पालन-पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु साल 2005 में पालनहार योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत इन बच्चों को मासिक तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि इन बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवश्यकताएं सुनिश्चित की जा सके।

मासिक सहायता राशि

5 वर्ष तक: ₹500 प्रति माह

स्कूल प्रवेश के बाद — 18 वर्ष तक: ₹1,000 प्रति माह 

वार्षिक अतिरिक्त अनुदान: हर बालक के लिए ₹2,000 (कपड़े, जूते, स्वेटर आदि हेतु) 


> कुछ गैर‑सरकारी स्रोतों में ₹1,500–₹2,500 तक की राशि का ज़िक्र है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इस पर कोई आधिकारिक बदलाव नहीं पाया गया। यदि नवीनतम बजट या आधिकारिक आदेश जारी होते हैं, तो राशि में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वर्तमान में यह ₹500 / ₹1,000 पर ही निर्धारित है।

पात्रता मानदंड

  1. राजस्थान स्थायी निवासी होना चाहिए (पालनहार और बालक दोनों)।

  2. पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

  3. बालक प्रति निम्नलिखित श्रेणियों में आता हो:

    माता‑पिता की मृत्यु

    न्यायिक कारण (मृत्युदंड / आजीवन कारावास)

    विधवा माता के बच्चे (अधिकतम 3)

    पुनर्विवाहित विधवा माता का बच्चा

    HIV/AIDS, कुष्ठ, सिलिकोसिस, विकलांग माता‑पिता या तलाक/परित्यक्त महिला के बच्चे आदि 


  4. बालक 0 से 18 वर्ष = पात्र। यदि 12वीं तक पढ़ाई जारी है तो 19 वर्ष तक सहायता मिल सकती है। 

आवश्यक दस्तावेज

पालनहार और बालक दोनों का आधार/भामाशाह कार्ड

बालक की आयु-साक्ष्य (आधार/जन्म प्रमाण-पत्र)

शिक्षा/आंगनवाड़ी में पंजीकरण प्रमाण

मृत्यु प्रमाण पत्र / सजा आदेश / विधवा-पेंशन पीपीओ / HIV वगैरह से संबंधित प्रमाणपत्र

वार्षिक आय का प्रमाणपत्र

निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या पहचान पत्र 

आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन:

ई-मित्र केंद्र/CSC या SSO पोर्टल पर जाएँ

SSO ID से लॉगिन करें, “Palanhar Scheme” चुनें और फॉर्म भरें

सभी दस्तावेज अपलोड करें, आधार आधारित फेस वेरिफिकेशन करवाएँ 


ऑफ़लाइन:

आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, दस्तावेज संलग्न करें

शहरी क्षेत्रों में जिले के DLSA/District Officer को, ग्रामीण में संबंधित विकास अधिकारी या ई-मित्र केंद्र पर जमा करें 

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

बार-बार सत्यापन: हर जुलाई में शिक्षा/आंगनवाड़ी सर्टिफिकेट अद्यतन करना अनिवार्य है, नहीं तो भुगतान रुकेगा 

हेल्पलाइन नंबर: 1800‑180‑6127, या SJE विभाग Jaipur: 0141‑2226604

नीति 2005 से शुरू; बाद में विस्तार कर विभिन्न श्रेणियाँ जोड़ी गईं 

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